अजय श्रीवास्तव /रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रदेश पुलिस द्वारा एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट अंतर्गत गठित नारकोटिक सेल का गठन इसलिए किया गया था, कि प्रदेश में किए जा रहे अवैध मादक पदार्थों गांजा, नशीले सिरप, प्रतिबंधित नशीली टेबलेटों,चरस, कोकीन (चिट्टा) देशी, अंग्रेजी शराब से जुड़े तस्करों पर लगाम लगाया जा सके। जिसके व्यापक नतीजा भी सामने आए हैं।
प्रदेश की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ले हुक्का बार एवं हुक्का सामग्री बेचने वाली सभी दुकानों पर इससे जुड़े समान बेचने का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद भी लगातार अवैध तरीके से गुपचुप नशीले पदार्थो से निर्मित वाले तंबाखू फ्लेवर, हुक्का के लिए अन्य सामान की बिक्री की जाती रही थी लेकिन समय-समय पर पुलिस की कड़ी कार्यवाही के बाद जब उन्हें जेल भेजा गया तो इस व्यवसाय से जुड़े अन्य लोगों ने बेचने का व्यवसाय बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोग अभी भी शहर में गुपचुप तरीके से इस तरह के नशीले हुक्का के समान को युवा पीढ़ी तक पहुंचने में लगे हुए थे राजधानी पुलिस को जब ऐसी सूचना मिली तो उन्होंने इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए इस व्यवसाय से जुड़े दो लोगों को लाखों रुपए के समान सहित गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।
पुलिस जानकारी अनुसार अपने मुखबिर से मिली सूचना पर राजधानी रायपुर के गोलबाजार थाना क्षेत्र में राज टाकीज के बिल्कुल बाजू में मयूरा होटल के गेट से लगे राज पान पैलेस के दुकानदार चोरी छिपे तरीके से प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित हुक्का से जुड़ी नशीले पदार्थों को बेचा जा रहा हैं। पुलिस ने अपने पांइटर को भेज कर इस बात के पूरे पुख्ता सबूत इकट्ठे कर लिए, उसके तत्काल बाद दुकान में छापामार कार्यवाही कर दी। दुकान में उपस्थित दोनों संचालकों को विरासत में लेकर दुकान में रखें कुछ प्रतिबंध हुक्का सामग्री को जप्त किया और उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई जिस पर उन्होंने अपने एक विशेष स्थान पर रखे गए प्रतिबंधित हुक्का सामग्री को की पुलिस के समक्ष बरामद कराया गया।
एंटी साइबर क्राइम ब्रांच एवं गोल बाजार थाना पुलिस की टीम ने दो आरोपियों सहित लगभग 17 लाख रुपए से अधिक कीमत का शासन द्वारा प्रतिबंधित हुक्का सामान जिसमें पाॅट, पाईप, नोजल, कोल, विभिन्न प्रकार के हुक़्क़ा फ्लेवर, तम्बाकू तथा हुक्का से जुड़ी अन्य नशीले पदार्थों को बरामद किया गया है।
आरोपीयों के खिलाफ गोलबाजार थाने में धारा 4(क), 21(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद ( विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापारा तथा वाण्ज्यि उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन ) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियो को न्यायालय भेजा गया जहां न्यायालय ने उन्हें जेल रिमांड में भेज दिया है।
गिरफ्तार आरोपी
01. अशोक कुमार मंधानी निवासी राजीव नगर खम्हारडीह रायपुर।
02. अनुराग मंधानी निवासी राजीव नगर खम्हारडीह रायपुर।