Friday, July 4, 2025
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वि.स.चुनाव में बच निकले लो.स. चुनाव के पहले तड़ीपार हुआ हिस्ट्रीशीटर

अजय श्रीवास्तव /रायपुर। प्रदेश में सरकार के बदलते ही कानून व्यवस्था में चुस्ती लाने के लिए पुराने अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन ने जिला प्रशासन के सहयोग से लगाम लगाना शुरू कर दिया है इसी कड़ी में राजधानी में बहु चर्चित हिस्ट्रीशीटर के विरुद्ध जिला बदर की कार्यवाही की अनुशंसा की गई है ।

जानकारी अनुसार अपराधों पर लगाम कसने तथा अपराधियों पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से राजधानी के कोतवाली थाने के अनेक अपराधिक मामलों में संलिप्त रहने वाले वहां के हिस्ट्रीशीटर रवि साहू पिता स्व. राजू साहू उम्र 34 साल साकिन गांधी नगर कालीबाड़ी थाना सिटी कोतवाली रायपुर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत धारा 5 (क) एवं (ख) के तहत जिला बदर का प्रकरण तैयार करके जिला दण्डाधिकारी रायपुर की ओर प्रस्तुत किया गया था।

इस प्रकरण में विचार कर जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा आज रवि साहू के खिलाफ जिला बदर आदेश पारित किया गया है। जिला बदर समयाअवधि में रवि साहू को रायपुर और रायपुर के सरहदी ज़िलों में रहने, आने-जाने की मनाही रहेंगी।

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पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रवि साहू थाना कोतवाली का पुराना हिस्ट्रीशीटर है, जिसके विरूद्ध हत्या, हत्या का प्रयास, जुआ/सट्टा एक्ट, आर्म्स एक्ट, नारकोटिक एक्ट, नकबजनी, चोरी, मारपीट जैसे अनेक गंभीर मामले दर्ज हैं , इसके साथ ही अन्य विभिन्न मामलों के 56 प्रकरण थानों में दर्ज है तथा रवि साहू के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के 23 प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं,इस प्रकार रवि साहू के खिलाफ कुल 79 प्रकरण अलग अलग थानों में दर्ज है।

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